चंबा:स्पेशल जज राजेश तोमर की अदालत ने मंगलवार को नशे के कारोबार में संलिप्त पाए जाने पर एक अहम फैसला सुनाते हुए संजय तोमर निवासी भावापुर उत्तर प्रदेश को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि संजय तोमर के ठिकाने से पुलिस के स्पेशल इनवेस्टीगेशन सेल ने भारी मात्रा नशीले कैप्सूल, इंजेक्शन और दवाइयां बरामद की थी। जब छानबीन की गई तो पता चला कि संजय नशीले कैप्सूल, दवाइयां और इंजेक्शन स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को बेचता था। पुलिस ने जब उसके उदयपुर स्थित ठिकाने में छापेमारी की थी तो वहां से 2976 नशीले कैप्सूल समेत नशे के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया था। हालांकि कोर्ट से दोषी को पांच साल की सजा और दस हजार के जुर्माने की सजा पहले ही हो चुकी है।
जब बाद में कोर्ट के निर्देशानुसार इस मामले की बारीकी से छानबीन की गई तो संजय तोमर के नशे के कारोबार से जुड़़े कई अहम सुराग मिले और फिर इस मामले में 8 ए और 21 एनडीपीएस के तहत पुलिस थाने में मुकदमा दायर करने के निर्देश हुए थे। छानबीन के बाद कोर्ट में ही चालान पेश किया गया था। मंगलवार को इसी मामले में अहम फैसला सुनाते हुए स्पेशल जज राजेश तोमर की अदालत ने संजय को दस साल की कैद और एक लाख हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।