मस्तराम डलैल : शिमला
हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित कर दिया है। सोमवार को हुए इस फैसले के बाद अब राज्य के पेंशनरों को पंजाब की तर्ज पर 20 लाख ग्रेच्युटी मिलेगी। इससे पहले सेवा के दौरान मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर 10 लाख ग्रेच्युटी का प्रावधान था। अहम है कि अब संशोधित पेंशन में पारिवारिक पेंशन को साढ़े तीन हजार से बढ़ाकर नौ हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है।
इसके अलावा कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशनरों को भी 31 फीसदी डीए मिलेगा। पेंशनभोगियों की 80 साल की आयु के बाद उन्हें अतिरिक्त देय पेंशन का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है।
इसके तहत राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशनभोगियों को 1 फरवरी 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से 1.30 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के मध्य सेवानिवृत्त हुए लगभग 43000 कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी भी मिलेगी। अब 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन 3500 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 9000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।
ग्रेच्युटी में 10 लाख रुपये की बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2016 से गे्रच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की, जो एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। राज्य के 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार के एनपीएस कर्मचारियों को इन्वेलिड पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिस पर 250 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता
मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2021 से पेंशनभोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। संशोधित पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सालाना 1785 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के रूप में पहले ही 1450.44 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष एचआर विशिष्ट ने कहा कि रिवाइज्ड पेंशन में स्पष्टता कम उलझन ज्यादा है। इसमें कोई फैक्टर नहीं बताया गया है। कैबिनेट से हुए फैसले से यह भी तय नहीं हो पाया है कि संशोधित पेंशन केंद्र या पंजाब की तर्ज पर मिलेगी। इस कारण रिवाइज्ड पेंशन रूल्स नोटिफाई होने के बाद अगली रणनीति का एलान करेंगे।