ठाणे : महाराष्ट्र की एक अदालत ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति को 13 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के जुर्म में तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश आर. वी. तम्हानेकर ने पिछले सप्ताह के अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में ढील से समाज में गलत संदेश जाएगा।
उन्होंने आरोपी कलामुद्दीन मोहम्मद नसीर खान पर छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खान नवी मुम्बई के दीघा गांव में एक दुकान चलाता था। अभियोजक पक्ष के अनुसार आरोपी और बच्ची एक ही इलाके में रहते थे। घटना से पहले भी आरोपी ने कई बार उसका पीछा किया था जिसके लिए लड़की के माता-पिता ने उसे फटकार भी लगाई थी। बच्ची 23 जून 2017 को सार्वजनिक शौचालय गई थी लेकिन रोती हुई बाहर निकली।
माता-पिता के पूछने पर उसने बताया कि आरोपी उसके पीछे-पीछे शौचालय में आ गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को भी देने पर उसके माता-पिता को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी। अभिभावकों के शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ भादंवि की धारा 354 और 506 के साथ ही पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
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