हिमाचल दस्तक। नालागढ़: अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश नालागढ़ वीरेंद्र ठाकुर की अदालत ने शनिवार को महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी धर्मपाल को 6 साल 6 माह की सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि वर्ष 2013 में रामशहर के तहत महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा था कि उसकी बेटी जो दिमागी तौर पर अस्वस्थ है। जब वह गोबर फेंकने के लिए घर से कुछ दूरी पर स्थित खेत में गई थी तो धर्मपाल उर्फ सोनू पुत्र राम आसरा निवासी बेहड़ी रामशहर ने उसके साथ गलत कार्य किया। अदालत ने गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 6 साल 6 माह के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।