35 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा , जमीन का इंतकाल करवाने को 15 हजार रुपये की मांगी थी घूस
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। धर्मशाला : जमीन का इंतकाल करवाने की एवज में 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी पटवारी व उसके साथी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोनों को एक-एक वर्ष के कारावास व 35 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
शनिवार को धर्मशाला न्यायालय की विशेष अदालत के न्यायाधीश पारस डोगरा ने दोषियों को यह सजा सुनाई है। विजिलेंस के पास हुई शिकायत के बाद आरोपी पटवारी और उसके साथी को रिश्वत लेते पकड़ा गया था। विजिलेंस की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास ने बताया न्यायालय ने आरोपी पटवारी और उसके साथी को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की सशक्त कैद और 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में जिला कांगड़ा के रजियाणा पटवार सर्किल में तैनात तत्कालीन पटवारी ने अशोक कुमार से उसकी जमीन का इंतकाल करवाने के लिए 15 हजार रुपये की डिमांड की थी। जमीन मालिक अशोक कुमार ने किसी तरह पटवारी से 3 हजार रुपये कम करवा लिए तथा रिश्वत के लिए 12 हजार रुपए देने तय हुए थे। इस दौरान अशोक कुमार ने पटवारी द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने की शिकायत विजिलेंस थाना धर्मशाला में दर्ज करवा दी। इसके बाद विजिलेंस टीम ने आरोपी की धरपकड़ को लेकर जाल बिछा दिया।
निर्धारित तिथि को शिकायतकर्ता ने पटवारी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर रिश्वत के 12 हजार रुपये दिए, तो पटवारी ने साथ ही बैठे ढाबा मालिक राकेश कुमार की ओर इशारा करते हुए पैसे देने के लिए कहा। इस दौरान जब राकेश कुमार ने शिकायतकर्ता से रिश्वत के पैसे लिए, तो विजिलेंस की टीम ने दोनों को रंगे हाथ दबोच लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में 14 गवाहों के बयानों पर शनिवार को न्यायाधीश पारस डोगरा की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों दोषियों को एक-एक साल के कारावास सहित 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
जुआ खेलते पकड़े लोग
चंबा। जिले की पुलिस की ओर से पुलिस थाना डलहौजी में सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 की धारा 3, 4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना डलहौजी की टीम जब गांधी चौक की तरफ गश्त पर थी, तो गुप्त सूचना मिली की जंदरी घाट के पास रेनशैड में कुछ लोग लूडो के साथ जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस थाना डलहौजी के पुलिस टीम ने जब उपरोक्त जगह पर दबिश दी, तो पाया कि 7 लोग ताश के लूडो के साथ जुआ खेल रहे थे, जिन्हें दबोच लिया गया।
ऐसा करने वालों में अभि शर्मा निवासी सलूणी, शशि कुमार निवासी देवी देहरा, विक्रम ठाकुर निवासी बनीखेत, प्रकाश चंद निवासी करलेनू, दीपक शर्मा निवासी बनीखेत, जवाहर लाल चड्डा निवासी जालंधर, सुनील खन्ना निवासी कथलाग शामिल हैं। पुलिस दल ने मौके से जुआ दाव पर लगाई गई कुल रकम 23400 रुपये बरामद की है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर के जमानत पर रिहा कर दिया गया है। एसपी चंबा डॉ. मोनिका ने भी इसकी पुष्टि की है।
16 तक न्यायिक हिरासतं
बैजनाथ। उपमंडल बैजनाथ के पंजाला में एक शिक्षक की मौत मामले पर पुलिस द्वारा गिरफतार किए गए दो आरोपियों को कोर्ट द्वारा दोनों को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत पर धर्मशाला में रखने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि पंजाला में 21 दिसड्डबर को संदिग्ध हालत में एक शिक्षक का शव ढांक पर मिला था। ड्ढसके बाद पुलिस ने इस मामले में शिक्षक के साथ रहे दो अन्य युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। डीएसपी पूर्ण चंद ने बताया कि शनिवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।