चंद्र ठाकुर। नाहन
उपमंडल पांवटा साहिब में 31 मई को भारी मात्रा में पकड़े गए गांजा मामले में पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त गिरोह के पांचवें आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 81.635 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस इस मामले में अब तक 425.635 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने रविवार को इस मामले में संलिप्त आरोपी नाजीर खान (25) पुत्र लतीफ मोहम्मद निवासी गांव अमरकोट, डाकघर निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हिरासत में लिया।
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके द्वारा जम्मूखाला के पास छुपाए गए गांजा के 08 पार्सल किए। बरामद किए गए गांजा की मात्रा 81.635 किलो ग्राम पाई गई हैं। बता दें कि जिला सिरमौर पुलिस द्वारा नशा के विरूद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत नशा माफिया पर यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। गांजा तस्करी का यह हिमाचल का सबसे बड़ा मामला है, जिसमें अभी तक पुलिस ने 425.635 किलोग्राम गांजा बरामद कर पांच आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस की कार्रवाई जारी है।
बता दें, कि 31 मई रात्रि करीब साढ़े तीन बजे पुलिस एक ट्रक से 303.056 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने नशे की इस खेप के साथ ट्रक में युसफ अली, कादर अली और तोहिद अली गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने इसी मामले में 3 जून को शरीफ अली की निशानदेही पर जंगल से 40. 944 किलोग्राम गांजा की खेप बरामद की और उसे गिरफ्तार किया। शरीफ अली ने नशे की यह खेप हरिपुर टोहाना के जंगलों में छुपाकर रखी थी। इसके बाद रविवार को पुलिस ने मामले में संलिप्त पांचवें आरोपी को हिरासत में लेकर उनकी शिनाख्त पर 81.635 किलो ग्राम बरामद किया है। इस मौके पर पुरुवाला थाना प्रभारी विजय कुमार व उनकी टीम के सदस्य मौजूद थे। पुलिस ने अवैध नशे की खेप को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस अधीक्षक सिरमौर डॉ. केसी शर्मा ने बताया कि 31 मई को पकड़े गए भारी मात्रा में गांजे की खेप मामले में पुलिस ने पांचवें आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 81.635 किलो ग्राम गांजा बरामद किया है। अब तक इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों से करीब 425.635 किलोग्राम गांजा बरामद कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मामले में कार्रवाई जारी है। अन्य कौन लोग इस मामले में संलिप्त है का पता लगाया जा रहा है। उक्त मामले में संलिप्त किसी भी अपराधी को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा।