नहीं बहाल हो पाई पंचायत प्रधान, घोटाले में फंस गई महिला प्रधान
हिमाचल दस्तक। रिवालसर : बल्ह विकास खंड की ग्राम पंचायत बरस्वान प्रधान को सोलर लाईट घोटाले में बरखास्तगी की अपील को खारिज कर दिया गया है। डीसी ने अपने फैसले में इस अपील को खारिज कर दिया। नियमों को ताक पर रखते हुए बरस्वान पंचायत की प्रधान निर्मला देवी को 22 जून 2019 को जिला पंचायत अधिकारी ने धारा 145 पंचायती राज अधिनियम 1994 सोलर लाईट की खरीद-फरोख्त मामले में दोषी पाए पर निलंबित कर दिया था।
प्रधान ने जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार के निलंबन के आदेशों को उपायुक्त कार्यलय मंडी में चुनौती दी थी। उपायुक्त कार्यालय मंडी में चली महीनों से सुनवाई के बाद उपायुक्त मंडी ने जिला पंचायत अधिकारी मंडी के निलंबन के आदेशों को सुरक्षित रखा है। बरस्वान प्रधान के विरुद्ध पंचायत के एक स्थानीय व्यक्ति कर्म सिंह ने सोलर लाईट के खरीद फरोख्त के मामले में नियमों की अनदेखी कर खुले बाजार से सोलर लाइटें खरीदकर लोगों में बांट दी थी।
सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों में सोलर लाईट केवल मात्र हिम ऊर्जा से खरीदे जाने का प्रावधान है। पंचायत प्रधान ने सोलर लाइटों को हिम ऊर्जा से न खरीदकर खुले बाजार से सोलर लाइटें पंचायत फंड से खरीद डालीं। नियमों की अनदेखी कर व सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में दोषी पाए जाने पर जिला पंचायत अधिकारी मंडी ने पंचायत प्रधान के निलंबन के आदेश जारी किए थे।
जिला पंचायत अधिकारी के निलंबन के आदेशों को चुनोती देते हुए व निलंबन के आदेशों को रद्द करने के अपील उपायुक्त मंडी कार्यालय में दायर कर रखी थी। डीसी मंडी ऋ ग्वेद ठाकुर ने पंचायत प्रधान द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2019 की दायर याचिका पर एक अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए पंचायत प्रधान की याचिका को खारिज कर पूर्व के निलंबन के आदेशों को जायज ठहराया है।