एजेंसी। नई दिल्लीकेंद्र ने शुक्रवार को कहा कि देश में जारी अनलॉक-। के दौरान रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन
राजमार्गों पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों और माल ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को भेजे संदेश में यह भी कहा कि रात के दौरान लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाने का उद्देश्य प्राथमिक रूप से लोगों को
एकत्र होने से रोकने और भौतिक दूरी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला और साजो-सामान को लाने-ले जाने पर रोक का नहीं है। उन्होंने कहा कि देशभर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर गृह मंत्रालय ने रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा-निर्देश
जारी किए थे।
भल्ला ने कहा कि गृह मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश रात नौ बजे से सुबह पांच बजे के बीच राजमार्गों पर लोगों और वाहनों की गतिविधियों पर रोक लगा रहे हैं, जिससे उनके सुगम आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे के बीच आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर लोगों को एकत्र होने से रोकने और भौतिक दूरी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। भल्ला ने कहा, प्रतिबंध माल चढ़ाने-उतारने (आपूर्ति श्रृंखला और साजो-सामान लाने-ले जाने के तहत), राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों और ट्रकों तथा अन्य मालवाहक वाहनों, या बसों, ट्रेनों तथा विमानों से उतरने के बाद अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होता। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि तदनुसार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे इस तरह के आवागमन को न रोकें। इस संबंध में जिला और स्थानीय अधिकारियों
को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।