हिमाचल दस्तक। मंडी
शादियों के इस सीजन में मंडी शहर की सड़कों पर आतिशबाजी करना और पटाखे फोडऩा बारातियों को महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने पर धारा-144 के तहत सीधी एफआईआर दर्ज होगी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंडी प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं। एसडीएम मंडी ने स्वयं कुछ स्थानों पर आतिशबाजी बंद करवाई। दिवाली में भी बाजार में पटाखे फोडऩे पर प्रतिबंध रहेगा।
शादी के दौरान शहर में निकलने वाली बारात में अकसर लोग सड़क के बीचोंबीच और गलियों में आतिशबाजी शुरू कर देते हैं। शहर का मंगवाई मोहल्ला, स्कूल बाजार, इंदिरा मार्केट, चौहाटा बाजार, भूतनाथ व चंद्रलोक गली भीड़भाड़ वाले स्थान हैं। यहां पर दुकानें साथ-साथ हैं तथा आतिशबाजी के कारण आग लगने का खतरा रहता है। इससे संबंधित शिकायत भी दुकानदारों ने प्रशासन से की थी। इसके बाद प्रशासन ने अब आदेश जारी किए हैं कि अगर कोई बाजार में आतिशबाजी करता है या पटाखे फोड़ता है, तो उसके खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज की जाएगी।