चंबा। युवती के साथ यौन शोषण के आरोप में घिरे भाजपा विधायक डॉ हंसराज को चंबा की जिला अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। गुरुवार को जिला अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद भाजपा एमएलए हंसराज को नियमित जमानत दे दी। इससे पहले भाजपा एमएलए को कोर्ट ने अग्रिम जमानत मिली हुई थी। उस समय अदालत ने हंसराज को पूछताछ में सहयोग करने के निर्देश दिए थे। अदालत के आदेश के बाद एमएलए ने चंबा पुलिस को जांच में सहयोग दिया। उनसे कई राउंड की पूछताछ हुई। इस बीच, कानूनी फेर में उलझे डॉ। हंसराज विधानसभा के विंटर सेशन में भी नहीं आये हैं। अब वे सेशन में भाग ले सकते हैं।
यौन शोषण के आरोपों में चुराह हल्के से बीजेपी विधायक डॉ। हंसराज को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। चंबा की अदालत ने विधायक को नियमित जमानत दे दी है। गुरुवार को न्यायालय ने हंसराज की जमानत याचिका पर अपना यह फैसला सुनाया है। बता दें कि विधायक पर महिला पुलिस थाना चंबा में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद हंसराज की मुश्किलें बढ़ गई थी। पुलिस टीम ने हंसराज की तलाश के लिए दबिश भी दी, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने पहले भी अदालत में याचिका लगाई थी, जिस पर उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी। अब उन्होंने नियमित जमानत के लिए याचिका दी है, जिस पर गुरुवार को फैसला आया है।
बता दें कि इससे पहले 22 नवंबर को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में आज 27 नवंबर को अदालत ने अपना फैसला सुनाया और विधायक को जमानत दे दी है। वहीं, बीते दिन बुधवार को भी इसी मामले को लेकर विधायक हंसराज से पुलिस ने करीब अढ़ाई घंटे तक पूछताछ की थी।
विधायक हंसराज पक्ष के अधिवक्ता ने कहा, ‘अदालत ने विधायक हंसराज को जमानत याचिका को कंफर्म कर दिया है और अदालत ने विधायक को बेल आउट कर दिया है। पुलिस मामले में अपना जांच करेगी। अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा मटेरियल आता है तो वो चालान पेश करेगी’।
इसके साथ ही अधिवक्ता ने बताया कि विधायक पर एक युवती ने आरोप लगाया था कि जब वह नाबालिग थी, उस दौरान विधायक ने उसका यौन शोषण किया था।