- सिंगल प्लास्टिक यूज करने पर कारोबारियों के काटे चालान
- प्रदेश भर में 81 कारोबारियों पर कसा शिकंजा
- प्रतिबंध के बावजूद भी प्रदेश में उपयोग हो रहा सिंगल प्लास्टिक
- 1 से 4 जुलाई के बीच विभिन्न विभागों ने की है यह कार्रवाई
खेमराज शर्मा, शिमला
हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद भी कारोबारी सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) का जमकर उपयोग कर रहे हैं। नियमों की अवहेलना करने वाले कारोबारियों पर नकैल कसने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य भर में चेकिंग अभियान छेड़ दिया है। चार दिनों के भीतर सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) का इस्तेमाल करने वाले 81 कारोबारियों पर कार्रवाई की है। 1 से 4 जुलाई के बीच यह कार्रवाई की गई है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन कारोबारियों के चालान काटे हैं और इनसे 60 हजार 500 का जुर्माना भी वसूला है। छापेमारी के दौरान बोर्ड ने इन कारोबारियों से 15 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक भी बरामद किया है, जिसमें पैकिंग मैटेरियल से लेकर कटलरी का सामान सभी शामिल है। बोर्ड का यह चैकिंग अभियान जारी है।
प्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों निगरानी रखने के लिए सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित, शहरी विकास विभाग, पुलिस विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग समेत 20 अन्य महकमों की भी जिम्मेवारी तय की है। शहरी विकास विभाग ने सभी निकायों को इस दिशा में अभी तक किए गए कार्यो की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पुलिस विभाग ने भी अपने फील्ड स्टॉफ से दोषी कारोबारियों के खिलाफ काटे गए चालान की डिटेल मांगी है।
500 से लेकर 2000 तक जुर्माना
सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर सरकार ने 500 से लेकर 2000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके अलावा अगर कारोबारी बार-बार नियमों को ताक पर रखता है तो ऐसी स्थिति में सरकार ने 5 साल की जेल की सजा का भी प्रावधान किया है।
सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए हैं और उनसे 60 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। उन्होंने कहा कि चैकिंग का यह अभियान जारी है।
… अपूर्व देवगन, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।