धर्मशाला:
मैक्लोडगंज पुलिस ने ताइवानी नागरिक को ठहराने पर गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस की चेकिंग के दौरान गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ फॉर्नर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार रात को मैक्लोडगंज पुलिस मैक्लोडगंज व धर्मकोट में होटल व गेस्ट हाउसों की चेकिंग कर रही थी।
इस दौरान धर्मकोट में बिना नाम के चल रहे गेस्ट को चैक करने पुलिस टीम पहुंची। पूछताछ में गेस्ट हाउस को लोकिंद्र शर्मा पुत्र पुष्प कुमार निवासी खंडेच (साकरा) तहसील व थाना करसोग जिला मंडी द्वारा लीज पर लिया गया बताया। चेकिंग के ौरान गेस्ट हाउस में ताइवानी नागरिक को ठहराना पाया गया, जबकि गेस्ट हाउस संचालक लोकिंद्र शर्मा विदेशी नागरिक के आगमन का फॉर्म सी पेश नहीं कर सका। बुधवार को पुलिस ने लोकिंद्र शर्मा के खिलाफ फॉर्नर एक्ट 1946 की धारा 14 (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस प्रशासन ने होटल, गेस्ट हाउस व होम स्टे मालिकों से अपील की है कि किसी भी विदेशी नागरिक के आने पर 24 घंटे के भीतर सी फॉर्म भरना सुनिश्चित करें और पुलिस को इस संबंध में सूचित करें। एसपी विमुक्त रंजन ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर पुलिस ने ड्राइव चलाया है। इसके तहत फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि कहीं कोई विदेशी बिना सी फॉर्म भरे तो नहीं रह रहा है।
इसी कड़ी में धर्मकोट में चेकिंग के दौरान सामने आया कि लोकिंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने एक गेस्ट हाउस लीज पर लिया है, उसके पास ताइवान नागरिक है, जो पिछले लंबे समय से रह रहा है, जिसने सी फॉर्म नहीं भरा है। इस पर संचालक के खिलाफ फॉर्नर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।