हिमाचल दस्तक। शिमला
सरकार ने सभी कर्मचारियों की श्रेणियों की गु्रपिंग कर दी है। पहले क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर के नाम से श्रेणियों को जाना जाता था जिसे अब गु्रप ए, गु्रप बी, गु्रप सी व गु्रप डी में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके साथ क्लास टू आफिसरों यानि अब गु्रप बी के अफसरों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा नहीं होगा।
यह दर्जा केवल गु्रप ए में शामिल श्रेणियों को ही मिलेगा। यानि जिनका वेतनमान 10300-34800 का होगा और ग्रेड पे 5 हजार होगी उन श्रेणियों के अलावा 37400- 67000 के वेतनमान और 10 हजार ग्रेड पे लेने वालों को ही राजपत्रित अधिकारियों का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह एक तरह से अधिकारियों को झटका है क्योंकि पहले क्लास टू भी राजपत्रित होते थे और अटेस्टेशन का उनको अधिकार रहता था। अब उनसे यह अधिकार छिन जाएगा क्योंकि उच्च वेतनमान वाले गु्रप ए में आने वाले अधिकारी ही इसके लिएप्राधिकृत होंगे।