हिमाचल दस्तक ब्यूरो। बिलासपुर
बिलासपुर के उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशानुसार बिलासपुर में 7 मई सुबह 6 बजे से लेकर 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
डीसी ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिलासपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान करियाना, दवाइयां, डेली नीड्स, भवन निर्माण सामग्री, पशुपालन, एग्रीकल्चर, बागवानी व सब्जियों की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ-साथ ढाबे व रेस्टोरेंट एसओपी के आधार पर चलेेंगे, जबकि सिनेमा हॉल, जिम, शराब के ठेके व अहाता बंद रहेंगे।
स्वास्थ्य, पुलिस, व जरूरी सेवाओं वाले विभाग खुले रहेंगे। अन्य विभाग 16 मई तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोविड वैक्सीनेशन, कोविड टेस्ट आदि कराने के लिए आने-जाने पर कोई मनाही नहीं होगी, लेकिन अन्य लोगों को आने-जाने का कारण पुलिस के समक्ष स्पष्ट करना होगा अन्यथा बिना किसी कारण घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान केंद्र सरकार के बैंकिंग संस्थान बैंक, एटीएम, डाकघर खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सिविल वर्क व मनरेगा के काम चलते रहेंगे। इन कामों पर रोक नहीं है। कामगारों को आने-जाने के लिए निर्माण करने वाले व्यक्ति का अनुबंध पत्र अथवा पहचान पत्र साथ रखना होगा।
उन्होंने कहा कि परिवहन सेवा 50 प्रतिशत क्षमता के आधार पर चलती रहेंगी। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन का सकारात्मक सहयोग करने का आह्वान किया है, ताकि कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण को तोड़ा जा सके।