हिमाचल दस्तक ब्यूरो। बिलासपुर
बिलासपुर में प्रदेश सरकार की ओर से कोविड-19 के तहत जारी नई रियायतों को लेकर उपायुक्त रोहित जम्वाल (Deputy Commissioner Rohit Jamwal) ने अधिसूचना जारी कर दी है।
रोहित जम्वाल (Rohit Jamwal) ने कहा कि अब जिले के सभी बाजारों में मॉल सहित सभी दुकानों आदि को रात 8 बजे तक खोलने की तुरंत प्रभाव से अनुमति रहेगी। फॉर्मेसियों व दवाइयों की दुकानों के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और वे अपने सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रहेंगे।
रोहित जम्वाल (Rohit Jamwal) ने यह भी बताया कि रेस्तरां, ढाबा, अन्य भोजनालय और बार को अब रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है जो सामाजिक दूरी के मानदंडों को अपनाने, नियमित स्वच्छता और कोविड/उपयुक्त व्यवहार के अधीन है।
उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह समारोहों में इंडोर भवन में 50 प्रतिशत की क्षमता, अधिकतम 50 लोग जबकि खुले में आयोजित होने वाले समारोह में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि सभी दुकानों एवं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं में नो मास्क नो र्सिर्वस के नियम को मानना होगा। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर छह फुट की दूरी रखनी होगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा सार्वजनिक स्थलों पान, गुटखा व तंबाकू के प्रयोग की मनाही रहेगी।