धर्मशाला। भारी मात्रा में चिट्टा बरामद होने के मामले में धर्मशाला की विशेष अदालत ने पंजाब के तस्कर को 10 साल के कठोर कारावास के साथ 1,00,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में, आरोपी को एक साल का साधारण कारावास और भुगतना होगा।

क्या था मामला
30 अप्रैल 2023 को देर रात एएनटीएफ तथा फील्ड यूनिट कांगड़ा की पुलिस टीम नूरपुर क्षेत्र में हडल पुल के पास गश्त पर थी। इसी दौरान एक गुप्त सूचना के आधार पर पठानकोट-जसूर की तरफ से सदवां-सुलयाली की ओर आ रही एक स्विफ्ट कार को जांच के लिए रोका गया। वाहन की तलाशी के दौरान वाहन के गियर लीवर के पास बने ग्लास होल्डर से एक पॉलीथीन पैकेट में लिपटी हुई 275.6 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। उस समय वाहन चला रहे पंजाब के अमृतसर निवासी राहुल के अलावा चार अन्य व्यक्ति भी उक्त कार में मौजूद थे। इसके बाद पुलिस में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया तथा आरोप पत्र को धर्मशाला की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया। लोक अभियोजक एनएस चौहान ने बताया कि मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को लेकर 15 गवाहों की गवाही दर्ज करवाई।
अदालत ने आरोपी राहुल को ठहराया दोषी
मामला समाप्त होने पर धर्मशाला की विशेष अदालत ने पंजाब के अमृतसर निवासी आरोपी राहुल को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। घटना के दौरान वाहन में सवार अन्य व्यक्तियों को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। गवाहों के बयानों के आधार पर मामले की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने आरोपी राहुल को 10 साल के कठोर कारावास के साथ 1,00,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में, आरोपी को एक साल का साधारण कारावास और भुगतना होगा।








