शिमला। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से अब तक 320 से ज्यादा मौतें और करीब 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। हालात को देखते हुए सुक्खू सरकार ने पिछले कल प्रदेश को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया और आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) लागू कर दिया है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इस एक्ट का आखिर क्या मतलब होता है?
आपदा प्रभावित राज्य घोषित होने का मतलब
- पीड़ितों को तुरंत राहत सामग्री, मुआवज़ा, अस्थायी आश्रय और स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलती हैं।
- SDRF/NDRF और ज़रूरत पड़ने पर सेना व अर्धसैनिक बल राहत कार्य में लगते हैं।
- सड़कें, पुल, मकान, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की बहाली के लिए विशेष पैकेज बनाया जाता है।
- किसानों व छोटे व्यापारियों को कर्ज़ चुकाने में राहत और टैक्स/बिलों में छूट मिल सकती है।








