हिमाचल दस्तक। ऊना
जिला ऊना में अवैध खनन का काला कारोबार कर सरकार के राजस्व को नुक्सान करने वालों पर लगाम लगाने के लिए डीसी ऊना राघव शर्मा ने सख्त आदेश जारी किए हैं।
डीसी ऊना राघव शर्मा ने सीआरपीसी की धारा 144 (1) के तहत आदेश जारी करते हुए विस्तारित बॉडी वाले टिप्परों की जिला में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीँ नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने इसके अतिरिक्त माइनिंग सामग्री को ले जाने के लिए मल्टी एक्सल ट्रेलरों व ट्रकों के प्रयोग व आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
ऐसे किसी भी प्रकार के वाहन का खनन गतिविधियों में प्रयोग करने पर पुलिस, एसडीएम, कार्यकारी दंडाधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा खनन अधिकारी द्वारा वाहन को जब्त करने के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। वहीँ विस्तारित बाॅडी वाले टिप्पर को वाहन के मालिक द्वारा अपने खर्चे पर अतिरिक्त बाॅडी को हटाए जाने के उपरांत ही छोड़ा जाएगा।
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि विस्तारित बाॅडी वाले टिप्परों, मल्टी एक्सल ट्रेलरों व ट्रकोें की आवाजाही से जहां एक ओर सड़कों पर आम नागरिकों की जान को खतरा बना रहता है और दुर्घटनाओ का अंदेशा रहता है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे वाहन अवैध खनन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मुख्य साधन भी हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए इनके प्रयोग व आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेेंगे।