शिक्षण संस्थानों को लेकर फेक अधिसूचना वायरल करने पर एफआईआर दर्ज होगी। इसको लेकर जिलाधीश अनुपम कश्यप ने एसपी शिमला को मामला दर्ज करने के निर्देश किए हैं। जिलाधीश ने कहा कि पत्र संख्या 813 का जिक्र करते हुए जिस अधिसूचना में शिक्षण संस्थानों में 3 सितंबर 2025 को अवकाश घोषित दर्शाया गया था, वह पूर्ण रूप से फेक है। जिलाधीश कार्यालय से पत्र संख्या 813 से थली ब्रिज के मर मत के बारे में आधिकारिक रूप से जारी हुआ है। ऐसे में शरारती तत्वों ने फेक अधिसूचना जारी करके अफवाह फैलाई है, जोकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियमों के खिलाफ है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 सितंबर को जिला के शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, परंतु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुराने निर्देशों से छेड़छाड़ करके शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेशों के रूप में दर्शाया गया है और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया गया।
इस संबंध में जिलाधीश के निर्देशों पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) के माध्यम से एसपी शिमला को पत्र लिखकर कार्यवाई के लिए अनुरोध किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा के समय आधिकारिक सूचनाएं डीसी शिमला के अधिकारिक पेज, जिला डिजास्टर मनेजमेंट ऑथौरोटी, डीपीआरओ और डीइओसी शिमला के अधिकारिक फेसबुक पेज से ही प्राप्त करें। उन्होंने समस्त लोगों से अपील की है सूचनाएं शेयर करने से पहले वेरिफाई जरूर करें।