हिमाचल दस्तक ब्यूरो। बिलासपुर
तलाई थाना पुलिस ने अदालत के आदेशों के आधार पर वर्ष 2017 में घटित एक बैंक कर्मचारी द्वारा किए गए लाखों रुपये के धोखाधड़ी के मामले (fraud case) की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने इस मामले की जांच आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत शुरू की है। पुलिस में दर्ज शिकायत मे शिकायतकर्ता राजेश कुमार पुत्र बचन सिंह निवासी झबोला के अधिवक्ता सुनील दत्त शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता द तलाई सेवा सहकारी सभा समिति में अंशकालीन कर्मचारी था।
शिकायतकर्ता राजेश कुमार को सहकारी सभा के तत्कालीन सचिव तथा कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लठयाणी में कार्यरत एक तत्कालीन कर्मचारी ने इस बात का प्रलोभन दिया कि सहकारी सभाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बहुत कम ब्याज पर हाउस लोन प्रदान किया जा रहा है तथा यह कहा कि जब यह हाउस लोन अदा कर दिया जाएगा तो 20 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
अधिवक्ता ने बताया कि सहकारी सभा के तत्कालीन सचिव तथा बैंक कर्मचारी ने शिकायतकर्ता तथा अन्य लोगों को सहकारी सभा के कार्यालय में बुलाया। आरोप है कि इन लोगों ने हाउस लोन से संबंधित सारे दस्तावेज तैयार कर लिए। यह भी आरोप है कि इन हाउस लोन से संबंधित मॉर्गेज डीड झंडुता तहसील में बनाई गई। इतना ही नहीं इन लोगों ने अपराधिक षड्यंत्र रचते हुए लोगों से हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक भी ले लिए।
शिकायतकर्ता को यह भाी बताया गया था कि उसका हाउस लोन का केस निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि शिकायतकर्ता इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है। शिकायतकर्ता को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता उस समय चला, जब उसे बैंक से लिए गए हाउस लोन का भुगतान करने का नोटिस आया, जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता ने हाउस लोन का 26 लाख रुपये अदा नहीं किए हैं।
शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सारी जानकारी प्राप्त की। जिससे पता चला कि आरोपियों ने फर्जी हाउस लोन के 10 लाख रुपये निकाल लिए। यह भी जानकारी मिली कि कुछ धनराशि एक सहकारी सभा को भी ट्रांसफर की गई।
आरोप है कि इस लेनदेन में शिकायतकर्ता के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं पाए गए। शिकायतकर्ता के वकील सुनील दत्त शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता को जब पुलिस से न्याय नहीं मिला तब शिकायतकर्ता ने अदालत में जाना पड़ा।
उधर, पुलिस ने अदालत के आदेशों पर वर्ष 2017 में घटित धोखाधड़ी के मामले में आईपीसी की धारा 418, 420, 465, 466, 468, 471, 477ए, 120 बी व 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। उधर, डीएसपी घुमारवीं अनिल ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है।