हिमाचल दस्तक
चुनावी दौर में राजनैतिक पार्टिंयों की धड़ाधड़ की जाने वाली मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड़ पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बेला में मुफ्त योजनाओं पर रोक लगाने के निर्देश केंद्र को दिए है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाला जाए। ताकि राजनैतिक पार्टिया पैसों का दुरूपयोग न कर सकें। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। गौर हो कि चुनाव के दौरान वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली थी, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने इसी तरह के एक दूसरे पेंडिंग मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए गए है।
कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछे उनके विचार
सुनवाई के दौरान किसी अन्य मामले को लेकर वकील कपिल सिब्बल भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने मुफ्त की योजना के इस मुद्दे पर उनसे भी उनके विचार पूछे। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। वित्त आयोग को अलग-अलग राज्यों को पैसा आवंटित करते समय उनका कर्ज और मुफ्त योजनाओं को ध्यान में रखना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से निर्देश जारी करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वित्त आयोग इस मुद्दे की जांच करने के लिए सही प्राधिकरण है।