सहकारी सभा में करोड़ों के घोटाले के मामले में गिरी गाज, 14 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहे जनप्रतिनिधि, डीसी ने पंचायती राज अधिनियम में प्रदत शक्तियों के तहत की कार्रवाई
हिमाचल दस्तक ब्यूरो।सतीश शर्मा: बिलासपुर : डीसी राजेश्वर गोयल ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए विकास खंड झंडूता की ग्राम पंचायत नघियार के प्रधान और झबोला के उपप्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों पंचायतों के जनप्रतिनिधि दी तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा सीमित में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपी हैं और वह 14 दिन से अधिक समय तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में रह चुके हैं।
बता दें कि सहकारी सभा में करीब 33 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर हुआ था और इस मामले में कई अन्य आरोपियों के साथ-साथ नघियार पंचायत के वर्तमान प्रधान सुशील कुमार और झबोला पंचायत के वर्तमान उपप्रधान अश्वनी कुमार भी शामिल थे। पुलिस ने अन्य आरोपियों के साथ उक्त दोनों जनप्रतिनिधियों को भी गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए कई दिनों तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। नियमानुसार 14 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहने वाले जनप्रतिनिधियों को निलंबित किया जाता है, लेकिन इससे पहले उनसे जवाब भी मांगा जाता है।
आरोपियों की जमानत होने के बाद डीसी ने उनसे जवाब भी मांगा, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। लिहाजा, डीसी ने पंचायती राज अधिनियम में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए आदेश दिए हैं कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत की कोई चल या अचल संपत्ति है तो उसे तुरंत पंचायत सचिव को सौंपना सुनिश्चित करें। वहीं, नघियार पंचायत के उपप्रधान को प्रधान की निलंबन अवधि के दौरान प्रधान पद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है।