रोहित शर्मा। शिमला
हिमालच प्रदेश में टैक्स माफी की मांग उठा रहे निजी बस ऑपरेटरों को सरकार की ओर से छूट दी गई है। छूट टैक्स में तो नहीं दी गई हैं, लेकिन बस ऑपरेटरों को बसों की पासिंग बकाया टैक्स दिए बिना करवाने की अनुमति दे दी है। हालांकि सरकार ने टैक्स माफ नहीं किया है, लेकिन इस शर्त पर पासिंग की अनुमति दी गई हैं, कि बस ऑपरेटरों को लिखित में अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह ३० सिंतबर २०२१ तक सभी बकाया टैक्स और दस्तावेज आरटीओ के पास जमा करवा देंगे।
इस बारे में परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त घनश्याम चंद की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बारे में प्रदेश के सभी आरटीओ को आदेश जारी कर दिए गए है। गौरतलब है कि प्रदेश में निजी बसों की पासिंग हर साल करवानी जरूरी है, लेकिन बिना टैक्स चुकाए और बसों से संबंधित जरूरी दस्तावेजों को जमा करवाने बिना बसों की पासिंग करवाने के लिए आरटीओ की ओर से मंजूरी नहीं दी जाती है। प्रदेश में करीब १८०० से २,००० तक ऐसी बसें हैं, जिनकी पासिंग नहीं हुई है। ऐसे में परिवहन विभाग ने सवारियों की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए ३० सितंबर तक बकाया टैक्स व दस्तावेज जमा करवाने की शर्त पर बसों की पासिंग करवाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है।
गौरतलब है कि निजी बस ऑपरेटरों के टैक्स माफ न होने पर निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने निजी बस ऑपरेटरों के साथ बैठक बुलाई थी। बैठक परिवहन विभाग के प्रधान सचिव केके पंत की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक के दौरान निजी बस ऑपरेटरों ने यह मामला उठाया था कि लॉकडाऊन और कोरोना महामारी के कारण निजी बस ऑपरेटरों की आर्थिक हालत बहुत खराब है।
कई बस ऑपरेटरों की बसें तो अभी भी नियमित रूप से नहीं चल पा रही है। निजी बस ऑपरेटर सरकार को बसों की पासिंग के लिए आरटीओ के पास अपने दस्तावेज जमा करवाना चाहते हैं, लेकिन टैक्स की राशि चुकाए बिना आरटीओ की ओर से उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाते है। ऐसे में उन्होंने मांग उठाई थी कि बिना टैक्स ही उनके दस्तावेजों को स्वीकार किया जाए और गाडिय़ों की पासिंग भी करवाई जाए।
३० तक रिन्यू करवा सकेंगे परमिट
परिवहन विभाग ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए निजी बस ऑपरेटरों को ३० जून तक बसों के परमिट रिन्यू करवाने की छूट भी दी है। परिहवन विभाग ने इस बारे में भी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार जिन बसों के परमिट की वेलेडिटी फरवरी माह में समाप्त हो चुकी है, उन बसों के परिमट को ३० जून तक रिन्यू किया जा सकता है।