शिमला । हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेशभर में लागू आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग हिमाचल की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। अब विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे।
सरकारी कर्मचारियों के तबादले और नई नियुक्तियां भी हो सकेंगी। 6 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अब सरकार जनहित के फैसले ले सकेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने कहा कि 21 अप्रैल और 27 अप्रैल को जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी।

अब स्थानीय निकायों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी होने और अधिकांश परिणाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से घोषित किए जाने के बाद आचार संहिता हटाने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार अब प्रदेश में विकास कार्यों, सरकारी घोषणाओं और प्रशासनिक निर्णयों पर चुनाव आचार संहिता से जुड़े प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। इससे लंबित सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गति मिलने की संभावना है।
राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि इस अधिसूचना की प्रतियां राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, पुलिस विभाग, उपायुक्तों, जिला पंचायत अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई हैं।








