हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
प्रदेश हाई कोर्ट ने पटवारी परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने व सभी पक्षों की बहस सुनने के पश्चात यह याचिका खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में निदेशक लैंड रिकॉर्ड द्वारा दायर शपथपत्र के अवलोकन के पश्चात मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। हालांकि कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस बात की संभावना जताई थी कि यह परीक्षा कुछ अधिकारियों द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ली गई थी।
सीबीआई की रिपोर्ट आने पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि सरकार की ओर से इस परीक्षा के संचालन में कोई अपराधिता यानी क्रिमनैलिटी नहीं थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा केंद्रों में बदइंतजामी के चलते सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। कई परीक्षार्थियों को गलत परीक्षा केंद्र देने, दो-दो परीक्षार्थियों को एक ही रोल नंबर देने, प्रश्न पत्र बांटने में देरी जैसी घटनाएं होने से परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बडिय़ां हुई हैं, जिस कारण सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। विज्ञापन के मुताबिक 1194 पदों पर यह भर्ती होनी है।