हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
राज्य में कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 के लागू रहते हुए भी शादी के आयोजन हो सकेंगे। इसके लिए पहले से मिली 20 लोगों की अनुमति को जारी रखने का फैसला लिया गया है। लेकिन शादियों में धाम, डीजे या नाटी जैसा कोई भी आयोजन नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो संबंधित परिवार पर सीधे एफआईआर दर्ज होगी।
राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। सरकार ने लॉकडाउन जैसे सख्त प्रावधानों से परहेज किया है ताकि सामान्य गतिविधियां प्रभावित न हो। राज्य सरकार औद्योगिक कामकाज विकास कार्यों और गरीब तबके के रोजी रोटी के साधनों को बंद नहीं करना चाहती। इसलिए कैबिनेट ने सिर्फ उतने ही फैसले लिए हैं जिससे लोगों की मूवमेंट को कम किया जा सके। अगले 10 दिन तक इन बन्दिशों की समीक्षा की जाएगी और इनसे कोरोना के नियंत्रण में कितनी मदद मिली यह भी देखा जाएगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में वायरस का संक्रमण अधिकतम स्तर पर है और अब केस कम करना मुश्किल हो रहा है लेकिन सरकार के सामने चुनौती मौत में कम करने की है। इसलिए कैबिनेट द्वारा आज दिए गए फैसलों की 10 दिन के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी।फिर बॉर्डर को लेकर नया फैसला कोई हो सकता है। बुधवार को कैबिनेट ने राज्य की सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई व्यवस्था में बदलाव नहीं किया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन 1 देशों का क्या असर जमीन पर दिखता है?