सरकार ने अधिसूचना जारी कर तय किया सूचना दर्ज करने, जांच और रिपोर्टिंग का पूरा तरीका
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश सूचना का प्रारूप एवं तरीका नियम 2026 लागू होंगे, जिनमें सूचना दर्ज करने से लेकर जांच पूरी होने तक की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

नए नियमों के अनुसार किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी उसे लिखित रूप में दर्ज करना होगा। यह प्रविष्टि सामान्य डायरी और एफआईआर रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में की जाएगी। सूचना चाहे मौखिक हो, लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हुई हो उसका पूरा विवरण रिकॉर्ड किया जाएगा।
वहीं गैर-संज्ञेय मामलों में भी सूचना को जनरल डायरी में निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि किसी मामले में पुलिस को जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलता तो थाना प्रभारी को तुरंत सूचना देने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी होगी। यह सूचना लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाएगी और इसमें कारण भी स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस अधिकारी को अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। यह रिपोर्ट भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा सकेगी और इसमें सभी जरूरी विवरण शामिल होंगे। नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी सूचना देने वाले व्यक्ति को दी जाएगी। इसके लिए विशेष फॉर्मेट निर्धारित किया गया है और रिपोर्ट की प्रति देना भी पर्याप्त माना जाएगा। अधिसूचना के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के अनुरूप यह नियम बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच सूचना आदान-प्रदान को सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है।
समरी ट्रायल और संपत्ति विवरण के लिए अलग प्रावधान
समरी ट्रायल के मामलों में मजिस्ट्रेट को निर्धारित फॉर्म में पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा जब्त संपत्ति का विवरण भी तय फॉर्म में तैयार किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। इन नियमों में इलेक्ट्रॉनिक संचार को विशेष महत्व दिया गया है। पुलिस कार्यवाही और रिपोर्टिंग में डिजिटल माध्यमों के उपयोग से प्रक्रिया तेज और जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है।








