हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस कांस्टेबलों के पद जिला की जनसंख्याा के आधार पर भरे जाएंगे। इसमें महिला अभ्यिर्थियों को 25 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। महिलाओं के पदों को सभी वर्गो की भर्तियों में अलग से भरा जाएगा। हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23 के साथ पठित धारा 141 की उपधारा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव लाया है। इन नियमों को सरकार ने ई गजट के माध्यम से जनता के समक्ष पेश किया है।
ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को इन नियमों के संबंध में कोई सुझाव व आपत्तियां है तो वह 15 दिनों के अंदर सरकार को आपत्तियां व सुझाव भेज सकते है। नए नियमों के अनुसार पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती वर्ष में एक बार या रिक्तियों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह भर्तियां शति प्रतिशत नियमित आधार पर की जाएगी। कांस्टेबल पदो के लिए होने वाली लिखित परीक्षा सभी जिलों में एक ही दिन आयोजित करवाई जाएगी।
लिखित परीक्षा 80 अंको की होगी और इसके लिए 80 मिनट का समय रखा जाएगा। परीक्षा में 16 अंक अंग्रेजी भाषा के, 16 प्रश्र हिंदी भाषा के, 16 प्रश्र सामान्य ज्ञान के, 16 प्रश्र गणित और विज्ञान के और 16 प्रश्र तर्क कौशल के पूछे जाएंगे। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरूषों के लिए लंबी दौड़ 1500 मीटर की होगी और महिलाओं के लिए 800 मीटर की होगी।
पुरूषों के लिए साढ़े 6 मिनट का समय होगा और महिलाओं के लिए 4 मिनट 15 सेंकेड का समय निर्धारित होगा। ऊंची कूद में पुरूषों के लिए 1.25 मीटर निर्धारित किया जाएगा वहीं महिलाओं के लिए 1 मीटर की सीमा निर्धारित होगी। लंबी कूद पुरूषों के लिए चार मीटर और महिलाओं के लिए 3 मीटर की होगी। भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यिथर्यो की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष, गृहरक्ष अनुसूचित जाति और जनजाति और गृहरक्षक गोरखा के लिए 20 से 28 और बाकी सभी वर्गो के लिए आयुसीमा 18 से 27 वर्ष होगी।