अनुबंध अवधि का वेतन होगा रिवाइज, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश
शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 71 टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध अवधि के दौरान संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा 20 जून को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार पात्र शिक्षकों का वेतन उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से संशोधित वेतन नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि संबंधित शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर अनुबंध काल के दौरान संशोधित वेतनमान के आधार पर वेतन देने की मांग की थी। न्यायालय ने विभाग को याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार कर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार की मंजूरी के आधार पर शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला लिया है।

निर्देशों के अनुसार संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों को शिक्षकों के अनुबंध कार्यकाल के दौरान वेतन को संशोधित वेतनमान के न्यूनतम 60 प्रतिशत के आधार पर पुनर्निर्धारित करने को कहा गया है। यह लाभ 1 जनवरी 2016 से नियमितीकरण तक की अवधि के लिए लागू होगा। हालांकि यह व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा दायर एलपीए (लेटर पेटेंट अपील) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
एलपीए का फैसला विभाग के पक्ष में आने पर शिक्षकों को भुगतान की राशि करनी होगी वापस
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि एलपीए का फैसला विभाग के पक्ष में आता है तो शिक्षकों को अतिरिक्त भुगतान की गई राशि वापस करनी होगी। इसके लिए संबंधित शिक्षकों से पूर्व में ही लिखित शपथ पत्र लिया जाएगा तथा सेवा पुस्तिका में भी इसका उल्लेख किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित उपनिदेशकों और प्रधानाचार्यों को आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पात्र शिक्षकों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।








