प्रदेश में आचार संहिता लागू, 1806 मतदान केंद्र में होगी वोटिंग, 18 वर्ष वाले 1808 मतदाता पहली बार करेंगे मतदान
शिमला । प्रदेश में चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का एलान कर दिया है। धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी में जहां नगर निगम के चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने 51 शहरी निकायों के चुनावों का एलान कर दिया है।

4 नगर निगम, 25 नगर परिषद में होंगे चुनाव
इस दौरान 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद में चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने शिमला में प्रेस वार्ता में बताया कि नगर निगम के अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। इनमें पुरुष 1.80,963 मतदाता और महिला 179882 मतदान का प्रयोग करेंगे। 18 वर्ष वाले 1808 मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। कोई भी मतदाता सारथी ऐप में भी अपना और परिवार का नाम देख सकता है। 1806 मतदान केंद्र में वोटिंग होगी। महिलाओं और पुरुषों में अलग से सहायक मतदान केंद्र स्थापित करने को कहा है।
27 अप्रैल को वोटर लिस्ट होगी फाइनल
पंचायतीराज संस्थाओं के लिए 27 अप्रैल को वोटर लिस्ट फाइनल होगी। इसलिए संभावना है कि इसके बाद ही पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनाव की घोषणा हो। अभी सिर्फ शहरी निकायों की चुनावों की घोषणा की गई है।
प्रशासनिक अफसर नहीं छोड़ सकेंगे जिला मुख्यालय
हिमाचल में प्रशासनिक अफसर जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के नए आदेश के मुताबिक, अब डीसी, एसडीएम, बीडीओ और जिला पंचायत अधिकारी बिना अनुमति के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
प्रत्याशी के लिए खर्च सीमा तय
मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब के ठेके बंद रहेंगे। नगर निगम के लिए एक लाख, नगर परिषद के लिए 75 हजार व नगर पंचायत प्रत्याशी के लिए 50 हजार रुपये खर्च सीमा तय की गई है।
50 हजार कर्मचारी देंगे ड्यूटी
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का आयोजन करने के लिए 50 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये कर्मचारी पंचायत चुनाव का सफलतापूर्वक निष्पक्ष आयोजन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव कर्मचारियों के भत्ते में भी बढ़ोतरी की है।








