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उप्र में मनरेगा की मजदूरी समय से न देने पर जिम्मेदार अधिकारी से वसूला जाएगा हर्जाना

by surinder thakur
December 24, 2019
in Featured, India
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In UP, compensation will be charged from the responsible officer for not giving MNREGA wages on time.

उप्र में मनरेगा की मजदूरी समय से न देने पर जिम्मेदार अधिकारी से वसूला जाएगा हर्जाना

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लखनऊ:  उत्तर प्रदेश में अब मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को 15 दिन के अंदर मजदूरी न देने पर जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से हर्जाना वसूला जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को 15 दिन के अंदर मजदूरी देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर जिस स्तर पर विलम्ब हुआ, उससे सम्बन्धित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के उत्तरदाई अधिकारियों के वेतन से हर्जाना वसूला जाएगा।

शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल प्रतिदिन मजदूरी के आधे प्रतिशत के हिसाब से हर्जाना वसूला जाएगा। इसके लिए ‘उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंर्टी विलम्बित मजदूरी संदाय हेतु प्रतिकरी नियमावली 2019े लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला कार्यव्रूम समन्वयक इस बात की निगरानी करेंगे कि श्रमिकों को समय से मजदूरी दिलाने और विलम्ब की स्थिति में हर्जाना वसूली की जाए।

शर्मा ने बताया कि इस नियमावली के लागू होने से मनरेगा की मजदूरी की अदायगी में होने वाले विलंब में कमी आएगी और इस योजना को बेहतर ढंग से चलाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल के लिए परियोजना के व्रिूयान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

शर्मा ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने बुंदेलखण्ड और ंिवध्याचल के कुल नौ जिलों झांसी, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन और महोबा तथा वध्य के मिर्जापुर तथा सोनभद्र में पूरी आबादी तथा आर्सेनिकाफ्लोराइड एवं जापानी इंसेफ्लाइटिर्स जे0ई0ीाएक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिण्ड्रोर्म ए0ई0एस0ी से ग्रस्त सभी गांवों को चरणबद्ध रूप से शुद्ध पाइप पेयजल परियोजनाओं से आच्छादित किया जाना है।

उन्होंने बताया कि परियोजना के ‘स्कोप आफ वर्क’ और ‘फिजीबिलिटी रिपोर्ट’ के आधार पर बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के कुल नौ जिलों में योजनाओं के व्रिूयान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराए जाने के लिए चार सलाहकार फर्मों का चयन किया गया। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का अवसान तात्कालिक प्रभाव से कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन सेवा नियमावली-1980, उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजर्न प्रथम संशोधनी सेवा नियमावली, 1993 एवं उत्तर प्रदेश सहायक सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 1994 को अवव्रूमित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2019 को लागू करने को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक में शाहजहांपुर और आगरा नगर निगम हाथरस, जलालपुर और महराजगंज नगर पालिकाओं और मेंहदावल तथा आनंद नगर नगर पंचायतों का सीमा विस्तार करने के साथ-साथ सुल्तानपुर के लंभुआ, अलीगढ– के मडराक कुशीनगर के तमकुही राज, आजमगढ– के जहानागंज बाजार, जौनपुर के गौराबादशाहपुर, कानपुर देहात के कस्बा राजपुर, महाराजगंज के पनियरा और परतावल तथा लखनऊ के मोहनलालगंज को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में लिए गए एक अन्य निर्णय के मुताबिक प्रदेश के एटा और हरदोई में जिन जिला चिकित्सालयों को उन्नत कर मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है, उनके जर्जर भवनों को ढहाने के लिए व्रूमश: 96.55 लाख रुपए और 1.65 करोड  रुपए मंजूर किए गए हैं।

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