धर्मशाला। जिला कांगड़ा के थाना डमटाल में वर्ष 2022 में दर्ज 21.43 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनाई है। करीब चार वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और 17 गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला सुनाया।

न्यायालय ने आरोपी अमन वर्मा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं, सह आरोपी रूबी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे भी एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, 19 अप्रैल 2022 को थाना डमटाल पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 21.43 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21 और 25 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 17 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए। साक्ष्यों और गवाहों की गवाही को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।








