कुल्लू। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के एक मामले में दोषी धर्म चंद पुत्र सेस राम को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी ने बताया कि आरोपी को मादक पदार्थ निषेध अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 नवंबर 2022 को शाम करीब 4:25 बजे जिला कुल्लू की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने मुख्य पुलिस अधिकारी संदीप कुमार के नेतृत्व में पूर्व सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्म चंद के कब्जे से 3.616 किलोग्राम चरस बरामद की थी। इस संबंध में पुलिस थाना कुल्लू में मामले की जांच शुरू की गई।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 16 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जबकि बचाव पक्ष ने अपने पक्ष में दो गवाह पेश किए।
दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।








