- कार्मिक विभाग की पॉलिसी पर मचा बवाल
- विड्रॉ करने पड़ेंगे रेगुलराइजेशन ऑर्डर
- दोबारा संशोधन को भेजी गई पॉलिसी
मस्तराम डलैल। शिमला
प्रदेश सरकार की नई इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में पिछले जिला का सेवाकाल समाप्त हो जाएगा। दूसरे जिला में ज्वॉइनिंग के साथ ही संबंधित कर्मचारी की फ्रेश अप्वॉइंटमेंट मानी जाएगी। कार्मिक विभाग की नई इंटरडिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में किए गए इस प्रावधान के बाद बवाल मच गया है। इससे हजारों कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन के ऑर्डर विड्रॉ करने तक की नौबत आ गई है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग में पिछले साल अपने स्तर पर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर सात जिलों में अध्यापकों के तबादले भी कर दिए थे। इतना ही नहीं ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों का दोनों जिलों का सेवाकाल दो साल होने पर उन्हें रेगुलर भी कर दिया था। तकनीकी रूप से इस पॉलिसी को शिक्षा विभाग अपने स्तर पर नहीं कर सकता था। खामी उजागर होने पर यह मामला मंत्रिमंडल की बैठक में लाया गया। इसके चलते कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को कार्मिक से परामर्श लेने के निर्देश दिए।
इसी प्रक्रिया के आधार पर आगे चलकर कैबिनेट ने कार्मिक विभाग को इसके लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के आदेश पारित किए। जाहिर है कि कार्मिक विभाग की पॉलिसी सभी विभागों पर लागू होती है। नतीजतन लंबी माथा-पच्ची के बाद कार्मिक विभाग से प्रस्तावित ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट ने अंतिम मोहर लगा दी। पिछले ही सप्ताह राज्य सरकार की यह नई इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी अधिसूचित हुई है। शिक्षा विभाग ने इस पॉलिसी को उपनिदेशक को भेजकर प्रदेश भर में इंटरडिस्ट्रिक्ट तबादले की प्रक्रिया शुरू करने को भी कह दिया है। रोचक है कि इस पॉलिसी में साफ कहा गया है कि दूसरे जिला में ट्रांसफर होने वाले कर्मचारी की फ्रेश अप्वॉइंटमेंट मानी जाएगी। यानि पिछले जिला का सेवाकाल समाप्त हो जाएगा।
नए प्रावधान के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप
पॉलिसी में किए गए इस प्रावधान के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। इस पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रजनीश ने यह मामला कार्मिक विभाग से उठाया है। इसके चलते अब कार्मिक विभाग ने शिक्षा विभाग की सिफारिशों का हवाला देते हुए इसकी फाइल एसीएस को भेजी है।
लंबी माथापच्ची के बाद तैयार पॉलिसी का मामला फिर कैबिनेट में जाएगा
लंबी माथापच्ची के बाद तैयार की गई इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी का मामला फिर कैबिनेट में जा सकता है। शिक्षा विभाग ने फ्रेश अप्वॉइंटमेंट का हवाला देते हुए इसमें क्लेरिफिकेशन मांगी है। शिक्षा विभाग चाहता है कि दूसरे जिला में ट्रांसफर कर्मचारियों का पिछले जिला का सेवाकाल समाप्त नहीं होना चाहिए। अब इस बदलाव के लिए यह मामला फिर कैबिनेट में जाएगा।