हिमाचल दस्तक, धीरज चोपड़ा। पांवटा साहिब
पांवटा साहिब में हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रतिबंधित ई-रिक्शा पर बडी़ कार्रवाई करते हुए आरटीओ सिरमौर ने इन्हें सड़कों से हटाने की कार्रवाई शुरु कर दी है। हिमाचल सरकार द्वारा पांवटा में दौड़ रहे ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए थे। हिमाचल में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सरकार ने यह आदेश जारी किए थे। वीरवार को आरटीओ सोना चौहान व पांवटा ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज एएसआई योगराज ने अपनी टीम साथ मिलकर सड़कों पर दौड़ रहे प्रतिबंधित ई-रिक्शा को बंद करने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान ई-रिक्शा अध्यक्ष व स्थानीय ई-रिक्शा चालकों को बुलाकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेशों से अवगत करवाया गया।
आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने अध्यक्ष ई-रिक्शा नवाब और दर्जनों रिक्शा चालकों को सड़कों से अपने ई-रिक्शा हटाने की गुजारिश की। उन्होंने ई-रिक्शा चालकों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि हिमाचल प्रदेश में ई-रिक्शा काफी घातक साबित हो सकते हैं इसलिए वहां ई-रिक्शा नहीं चलाए जा सकते। वहीं सरकार की जांच एजेंसी के दौरान भी पाया गया था कि सड़कों पर दौडऩे वाले ई-रिक्शा मॉडल में बैठी सवारियां कतई सुरक्षित नहीं है।
छोटी से छोटी दुर्घटना में भी यह जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए हिमाचल सरकार ने इन्हें तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे। हालांकि यह आदेश 9 नवम्बर तक ई-रिक्शा को सड़कों से हटा देने के थे फिलहाल वीरवार को पांवटा साहिब में आरटीओ सिरमौर सोना चौहान और पांवटा पुलिस का सांझा ऑपरेशन किया गया और सरकार के आदेशों को कार्रवाई में लाते हुए ई-रिक्शा को पांवटा साहिब की सड़को से हटाने का काम शुरु कर दिया है।
बता दें कि पांवटा साहिब में दौडऩे वाले रिक्शा चालकों के पास न तो लाइसेंस हैं, न ही इनके रजिस्ट्रेशन और न ही इंश्योरेंस है। ऐसी स्थिति में हादसे में घायल या मृत व्यक्ति के परिवार को कोई भी सुविधा नहीं मिल पाएगी। वही इस बारे में ई-रिक्शा अध्यक्ष नवाब ने बताया कि पांवटा साहिब के स्थानीय 100 के करीब ई-रिक्शा है, जबकि 400 से अधिक ई-रिक्शा उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तराखंड के चालक संचालित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आरटीओ सिरमौर ने आश्वासन दिया है कि स्थानीय ई-रिक्शा चालकों के लिए सरकार से पॉलिसी बनाने बारे लिखा जाएगा ताकि स्थानीय ई-रिक्शा चालकों का रोजगार चलता रहे और सड़कों पर भीड़ भी न हो। ई-रिक्शा पॉलिसी के तहत मॉडल, रजिस्ट्रेशन, चालक लाइसेंस और इंश्योरेंस होना अनिवार्य रहेगा ताकि किसी दुर्घटना के बाद चालक या सवारियों को इंश्योरेंस सुविधा मिल पाए।
इस बारे में आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा पांवटा में दौड़ रहे रिक्शा को बंद करने के आदेश हुए हैं। जिसके तहत वीरवार को पांवटा साहिब पुलिस के साथ मिलकर इन्हें सड़क से हटाने का कार्य शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि वीरवार को स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल के साथ ई-रिक्शा चालकों को सरकार के आदेशों से अवगत करवा दिया गया है इसके बाद भी अगर कोई रिक्शा सड़कों पर पाया जाता है तो उस पर पुलिस व स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जुर्माना और ई-रिक्शा को बाउंड किया जाएगा।