कैबिनेट के फैसले
- अब संपत्ति के कागजातों की जगह एफडीआर या बैंक गारंटी दे सकेंगे रिटेल लाइसेंस धारक
- आयातित शराब की आपूर्ति राज्य में स्थित पब्लिक कस्टम बांउडिड गोदाम से ही होगी
- लंबित वैट मामलों और बकाया वैट एरियर के समाधान के लिए नए नियमों को मंजूरी
- चच्योग और सिराज प्राथमिक शिक्षा खंडों का विभाजन कर नया बनाया, टोल नीति मंजूर
शिमला:मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान 1840 करोड़ रुपये के राजस्व एकत्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। यह पिछले साल से 13 प्रतिशत वृद्धि के साथ 215 करोड़ रुपये अधिक है।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए खुदरा आबकारी ठेके यानी रिटेल एक्साइज वैंड्स के नवीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे सरकार के राजस्व में पर्याप्त मात्रा में बढ़ोतरी होगी। शराब की कीमतों में कमी आएगी तथा पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। नई आबकारी नीति में शराब निर्माताओं, बौटलर्ज को खुदरा लाइसेंसियों को देशी शराब का 30 प्रतिशत कोटा प्रदान करनेे का प्रावधान है। रिटेल लाईसेंसी शेष 70 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकते हैं। नई नीति में सरकार के राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से रिटेल लाइसेंस धारकों से संपत्ति के कागजात, संपत्ति की सिक्योरिटी के स्थान पर सुरक्षा के तौर पर एफडीआर, बैंक गारंटी लेने का प्रावधान किया गया है।
अगले वित्त वर्ष से राज्य में आयातित शराब की आपूर्ति राज्य में स्थित पब्लिक कस्टम बांउडिड गोदाम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस नीति में सभी सितारा संबंधी होटलों और विशेष पर्यटन क्षेत्रों में स्थित बारों के लिए बार की समयावधि दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि 2 बजे तक निर्धारित की गई है। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरिस में स्थित मैसर्ज प्रीमियर एल्कोबेव प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में डिस्टिलरी क्षमता विस्तार को 45 केएल प्रतिदिन से बढ़ाकर 85 केएल प्रतिदिन बने की स्वीकृति प्रदान की। इससे प्रदेश को सालाना 18 से 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबकारी राजस्व प्राप्त होगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश टोल नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत वर्ष 2020-21 के लिए एक प्रतिशत नवीकरण फीस अदा करने तथा वर्ष 2019-20 की बोली राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर लीज नवीकरण का विकल्प दिया गया है। इस नई टोल नीति से वर्ष 2020-21 के दौरान 106 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित होगा, जो कि वर्ष 2019-20 से 9.5 करोड़ अधिक होगा और इससे कुल मिलाकर लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
मंत्रिमंडल ने श्रम एवं रोजगार विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 23 पदों को अनुबंध आधार पर भरने और विभाग में रद पदों के भरने तक 173 डाटा एंट्री ऑप्रेटर्स की सेवाओं को जारी रखने को स्वीकृति दी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष मांग रखी गई है। बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल महाविद्यालय के सामान्य चिकित्सा विभाग एवं प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से दो सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने की स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने पपरोला के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के कायाचिकित्सा विभाग में रीडर के पद को बहाल करने को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के मारंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा संस्थान के प्रबंधन के लिए विभिन्न पदों को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों एवं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बगस्याड में प्रारंभिक शिक्षा खंड चच्योट 1 और सिराज 1 को विभाजित कर नया प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती मनाएगा हिमाचल
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में 25 जनवरी 2021 को स्वर्ण जयंती राज्यत्व दिवस मनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च स्तरीय समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समितियों के गठन को स्वीकृति दी। इन समितियों द्वारा हिमाचल प्रदेश में राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह को व्यवहारिक तरीके से ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मनाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
राज्यपाल अभिभाषण को कैबिनेट ने दी मंजूरी
कैबिनेट ने राज्यपाल अभिभाषण के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय 25 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन ये अभिभाषण देंगे। ये उनका पहला अभिभाषण होगा। इसी सत्र में दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 6 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लिगेसी केसिज रिज्योल्यूशन स्कीम रूल्ज 2020 को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे लंबित वैट मामलों और बकाया वैट एरियर का समाधान करने में मदद मिलेगी।