राजीव भनोट। ऊना
विवाह समारोह में शामिल होने वाले बैंड-बाजे वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इन्हें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने बताया कि कोई भी बैंड वाला कंटेनमेंट जोन से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता है।
वाद्य यंत्रों को इस्तेमाल करने से पहले व बाद में उन्हें सेनेटाइज करना होगा तथा अपने वाद्य यंत्रों को एक-दूसरे से नहीं बदला जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जब बैंड वाले वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, तब उन्हें भी मास्क का प्रयोग करना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा तथा अगर किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम व बुखार जैसे लक्षण हों, तो वह अपनी चिकित्सकीय जांच तुरंत करवाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने किसी भी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 50 लोगों को स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें बैंड पार्टी भी शामिल हैं।