सोलन । पोक्सो कोर्ट की जज कनिका चावला ने शुक्रवार को 13 वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी मनीष कुमार को अलग-अलग धाराओं के तहत अधिकतम 4 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार दोषी मनीष कुमार निवासी गांव संडोली, डाकघर हरीपुर संडोली, तहसील व थाना बद्दी, जिला सोलन के खिलाफ यह मामला करीब चार वर्ष पहले दर्ज किया गया था। मामले की पैरवी कर रहे विशेष अभियोजक पृथ्वी सिंह नेगी ने बताया कि घटना के दिन शाम करीब 4 बजे आरोपी ने 13 वर्षीय पीड़िता को ट्यूशन से लौटते समय बहला-फुसलाकर जबरन गाड़ी में बैठा लिया और उसे शीतलपुर की तरफ ले गया। रात करीब 9 बजे जब पीड़िता घर पहुंची तो वह काफी घबराई हुई थी। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर उसने पूरी घटना बताई।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 23 गवाह पेश किए गए। वहीं दोषी पक्ष की ओर से भी एक गवाह अदालत में पेश किया गया। मामले में मुंशी आरक्षी समृद्धि को पोक्सो एक्ट के तहत विक्टिम विटनेस सपोर्ट ऑफिसर भी नियुक्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मनीष कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।








