एजेंसी। नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल को जमीन आवंटन के संबंध चर्चित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेश त्रेहान और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्डिं्रग का मामला दर्ज किया है।
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। अस्पताल के सह संस्थापक त्रेहान सहित 16 लोगों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने यह कदम उठाया है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस की शिकायत में दर्ज सभी आरोपियों के नाम को ईडी ने शामिल किया है। सेक्टर-38 में मेडिसिटी के लिए 53 एकड़ जमीन के आवंटन में कथित अनियमितता के मामले में गुडग़ांव की अतिरिक्त सत्र अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस जमीन के लिए 2004 में वहां के स्थानीय निवासियों को बेदखल किया गया था। हालांकि, मेदांता ने मामले में लगाए गए आरोपों को गलत और प्रेरित बताया है।
पिछले सप्ताह गुरुग्राम में सदर थाने में मामला दर्ज किया गया और आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराएं लगाई गई। प्राथमिकी में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 463, 467,468 और 471 (सभी धाराएं दस्तावेजों और रिकॉर्ड से जालसाजी से संबंधित हैं) भी लगाई गई है।