चंद्र ठाकुर। नाहन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर देवेंद्र शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के एक दोषी को पोक्सो एक्ट व धारा 376 के तहत 10 साल का कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 506 के तहत 1 साल का साधारण कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
जिला न्यायवादी भीमानंद शांडिल ने बताया कि अप्रैल, मई, 2017 में पीड़िता स्कूल से आने के बाद घास काटने गांव के समीप घासनी में गई थी। इसी दौरान आरोपी चंद्रमणि, निवासी कालरिया, संगड़ाह (सिरमौर) ने इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।
शर्म व डर के कारण नाबालिग किसी को कुछ नहीं बता सकी। इसके बाद भी आरोपी ने पीड़िता की 3-4 बार अस्मत लूटी। जून, 2018 में पीड़िता के पेट में दर्द हुई, तो उसके परिजन उसे ददाहू अस्पताल ले गए। यहां से उसे नाहन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
पीड़िता ने 10 जून, 2018 को नाहन मेडिकल कॉलेज में एक शिशु को जन्म दिया। पीड़िता ने बच्चे के पिता का नाम चंद्रमणि बताया। तत्कालीन एसएचओ संगड़ाह विरोचन नेगी ने आरोपी चंद्रमणि को उसके गांव के समीप से गिरफ्तार किया। उसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया।
उसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामले में चालान पेश किया। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों को आधार मानकर शुक्रवार को दोषी पाए गए चंद्रमणि को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।