नालागढ़। नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पंकज गुप्ता ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोषी को चार साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि एसआईयू के प्रभारी निरीक्षक जोगिंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम 18 अक्तूबर 2019 को जोघो-स्वारघाट रोड पर ऊंटपुर गांव में गश्त व नाकाबंदी पर रवाना थे तो एक मारुती कार स्वारघाट की तरफ से आई। पुलिस ने नाके के दौरान कार को रोक कर चैकिंग की गई।

इस दौरान गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर से जिप नुमा लिफाफा के अंदर से 7.02 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। जिस पर पुलिस थाना नालागढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया और आरोपी शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज गुप्ता ने गवाहों के ब्यान व साक्ष्यों के आधार पर दोषी शेर सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत 4 साल की कैद व 10,000 व मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 व 196 के तहत 100-100 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।







