हिमाचल दस्तक ब्यूरो। नाहन
जिला सिरमौर में मंलगवार रात से 10 मई तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। यह बात मंगलवार को उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू के आदेश हिमाचल सरकार के निर्णय के बाद जारी किए।
आदेशानुसार नाइट कर्फ्यू के दौरान 10 मई तक रात 10 बजे से प्रात: 5 बजे आपातकालीन सेवाओं को छोडक़र सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी। जिला से बाहर अन्य राज्य में जाने व अन्य सभी राज्यों से जिला में प्रवेश के लिए कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र, उतर प्रदेश, दिल्ली कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान व पंजाब से सिरमौर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड ई-पास के माध्यम से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि इन सभी राज्यों में अभी कोरोना संक्रमण फैलने की दर तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते इन राज्यों से आने वाले लोगों को उच्च जोखिम वाले संपर्क के रूप में माना जाएगा और उसे राज्य में प्रवेश करने के बाद 14 दिनों के लिए घर या संस्थागत क्वारंटीन होना होगा।
उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों ने जिला में प्रवेश से 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर कोविड टैस्ट करवाए है और उनकी रिपोर्ट नेगिटिव हो तो उन्हें क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं होगी। किसी व्यक्ति ने कोविड टीकाकरण के दोनों टीके लगवाए हों, उसे भी क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए उच्च संक्रमण दर वाले राज्यों में जिले से कोई व्यक्ति जा कर 72 घंटों के अन्दर वापस आता है तो उसे भी क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी। उस व्यक्ति को कोविड ई-पास के माध्यम से अपनी यात्रा को पंजीकृत करना होगा और वह व्यक्ति वापिस आकर विवाह व किसी अन्य प्रकार के समारोह में भाग नहीं ले सकेगा।
डॉ. परुथी ने बताया कि अगर परिवार के व्यवस्क सदस्यों के पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होगी, तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोविड-19 टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। आदेशानुसार जिला की सीमाओं पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधियों की टीम जिला में प्रवेश व निकास के समय कोविड ई-पास में पंजीकृत व्यक्तियों की निगरानी व सत्यापन करेंगी।
उन्होंने बताया कि जिला के सभी प्रवेश द्वारों पर पंजीकरण की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। जिला के उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी जोकि दैनिक आधार पर जिला की सीमा पार से आवागमन कर रहे हैं, उन्हें संबधित उद्योग फोटो पहचान पत्र जारी करेगा। ऐसे श्रमिकों की सूची सभी उद्योग संबंधित उपमण्डलाधिकारी, महाप्रबंधक उद्योग व संबंधित एसएचओ से सांझा करेंगे।
उन्होंने बताया कि जिला में कार्यरत सभी उद्योगों को सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए है। इसके अतिरिक्त किसी भी यूनिट में कोविड पॉजीटीव मामले पाए जाने पर उद्योग संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी को सूचना सांझा करेगा और सभी प्राथमिक संपर्कों के लिए टेस्ट, ट्रेक व उपचार टीटीटी की रणनीति का पालन करेगा।
इसके अतिरिक्त उद्योग पूरे परिसर सहित गाडियों की सेनिटाइजेशन करवाएंगे और सभी कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कोरोना पॉजीटीव व्यक्ति बाजार मे घूमता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।