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बड़े मेलों पर प्रतिबंध संभव, होस्टल भी बंद होंगे
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डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद आज लेंगे फैसला
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बड़े आयोजनों में लगेगी 50 फीसदी आक्यूपेंसी की शर्त
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर कैबिनेट ने कुछ फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई। इसमें स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पर प्रस्तुति दी। कैबिनेट ने राज्य में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को कड़े तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। हिमाचल में अब हर जगह नो मास्क-नो सर्विस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। हर बाजार में बिना मास्क कोई दुकानदार किसी को सामान नहीं देगा। होटल-ढाबे वाले खाना नहीं देंगे और सरकारी दफ्तर भी मास्क को पूरी तरह लागू करेंगे।
कैबिनेट में फैसला लिया गया कि राज्य के ऐसे सभी बड़े मेलों को फिलहाल टाला जाए, जो अभी शुरू नहीं हुए हैं। यानी पालमपुर के होली मेले, सुजानपुर और दियोटसिद्ध मेले पर फैसला अभी आना है। साथ ही शिक्षण संस्थानों के होस्टल भी बंद किए जा सकते हैं। 50 फीसदी आक्यूपेंसी की शर्त अब सभी सार्वजनिक समारोहों में लागू की जाएगी। यहां तक कि शिक्षण संस्थानों में भी ये शर्त अनिवार्य रूप से लागू होगी। लेकिन इन सभी बातों पर लिखित आदेश शनिवार को जारी हो सकता है।
शनिवार को सीएम जयराम ठाकुर डीसी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसमें जिलों से भी फीडबैक लिया जाएगा। इसके बाद इन बंदिशों के लिखित आदेश जारी होंगे। शिक्षण संस्थानों और इंटर स्टेट ट्रैवल पर कोई बंदिश लगाने की कोई संभावना नहीं है।
विधायकों को मिलेगी झंडी, नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स 1999 में भी संशोधन को मंजूरी दी थी। जब वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए फ्लैग रॉड एवं तिरंगा हटाने का फैसला हुआ था तो राज्य सरकार को झंडी देने वाली शक्तियां भी नियमों से हटा दी गई थीं। इन शक्तियों को इस संशोधन के जरिए बहाल किया गया है। इसके बाद इस बारे में आपत्तियों एवं सुझाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद फिर राज्य सरकार को ये अधिकार मिल जाएगा, जिसके बाद वह अपने स्तर पर गाड़ी पर झंडी लगाने की अनुमति दे सकती है। इस बार बजट सत्र के दौरान विधायकों ने ये मांग की थी और इसके बाद ही नियमों में संशोधन की यह प्रक्रिया शुरू हुई।