बिना कनेक्शन के सभी परिवार गृहिणी सुविधा योजना के लिए पात्र
हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला : हिमाचल में जिन परिवारों के पास गैस सिलेंडर कनेक्शन नहीं है, वह गृहिणी सुविधा के तहत फ्री गैस कनेक्शन के लिए 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने प्रदेश में कोई भी हिमाचली परिवार बिना कनेक्शन के न रहे और धुंआ रहित ईंधन का प्रयोग करें, इस उद्देश्य से कनेक्शन लेने के लिए आवदेन की तिथि बढ़ा दी है।
इससे पहले यह तिथि 30 नवंबर तक थी। इस गैस कनेक्शन के लिए हिमाचल का कोई भी परिवार आवेदन कर सकता है। चाहे वह सरकारी नौकर हो या प्राइवेट या फिर किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हो, लेकिन शर्त यह है कि उसके पास पहले गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए और वह हिमाचली होना चाहिए। प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना में संशोधन किया है। इस संशोधन को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अब उन सभी हिमाचली परिवारों को जो 2 अक्तबर या इससे पहले अस्तित्व में आए है, यानी जिनके नए कार्ड बने हैं या जिन्होंने परिवार से अपने राशनकार्ड अलग किए हैं और जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं हैं। वह सभी योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए पात्र बनाया है।
यह दस्तावेज अनिवार्य
गैस कनेक्शन लेने के लिए कुछ दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं। इनमें पहले तो परिवारों को फार्म पंचायत या नगर निगम में जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ परिवार रजिस्टर नकल की छायाप्रति, परिवार के सभी सदस्यों के आधारकार्ड की छाया प्रति, परिवार के मुखिया की बैंक खाते की छायाप्रति और आवेदन कर्ता के 2 फोटोग्राफ फार्म के साथ होना आवश्यक हैं। अधिक जानकारी के लिए परिवार सदस्य जिला खाद्य नियंत्रक उपभोक्ता मामले व निरिक्षक से संपर्क कर सकते हैं।