हिमाचल दस्तक ब्यूरो। शिमला
शिक्षा विभाग से संबंधित पुरानी पेंशन के मामले में पूर्व अनुबंधकाल को विद्या उपासक निर्णय के आधार पर पेंशन के लिए को जोड़ने संबंधी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक अपडेट आई है।
राज्य सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय से जगदीश चंद्र बनाम स्टेट ऑफ़ हिमाचल प्रदेश प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका संख्या सीडब्ल्यूपी 2411-2019 के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। 24 जून 2021 को पेंशन से संबंधित इस याचिका का केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड डायरी हो गया है।
यह मामला अब 5 जुलाई, 2021 को टेंटेटिव कॉज़ लिस्ट में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव और न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ में याचिका की एडमिशन एडमिशन के लिए लगा है।
इस मामले में जेबीटी अनुबंध अध्यापक की तरफ से भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कोई अंतरिम स्टे ऑर्डर न करें, अपनी तरफ से पक्ष रखने के लिए कैविएट फाइल कर दी गई है।
हालांकि इस केस के पूर्व याचिकाकर्ता की ओर से अभी कोई कैविएट नहीं है। इधर, हिमाचल में कई अध्यापक वर्ग इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि यह कई वर्गों पर लागू होगा। ज्यादा देनदारी से बचने के लिए राज्य सरकार नहीं इस बारे में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया था।