एजेंसी। जयपुर
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट और 18 अन्य बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए अयोग्यता के नोटिसों पर यथास्थिति बरकरार रखने का शुक्रवार को आदेश दिया। पायलट खेमे ने इन नोटिसों के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिनके तहत उन्हें राज्य विधानसभा से अयोग्य करार दिया जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस के 19 बागी विधायकों द्वारा दायर उस याचिका पर भी सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें केंद्र सरकार को उनकी याचिका में प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का अनुरोध किया गया है।