वरिष्ठ संवाददाता, शिमला
हैवी रेन पर स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी हो गए है। शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को इसके लिए अधिसूचित कर दिया है। किसी भी जिले में हैवी रेन, सड़क खराब, फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाईड या फिर कोई और आपदा बरसात के मौसम में सामने आ रही है, तो इस स्थिति में जिला उपनिदेशक स्कूलों को बंद कर सकते है। हांलाकि पहले स्कूल प्रबंधन की ओर से जिला उपनिदेशकों से अनुमति मांगी जाएंगी। उसके बाद डिप्टी डारेक्टर जिला प्रशासन को सूचित कर आपदा के दौरान स्कूल बंद करने का फैसला ले सकते है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से तुरंत भाव से इन आदेशों को लागू करने को कहा गया है। बता दे कि आगामी तीन दिन मौसम विभाग ने भी हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है।
विभाग ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए बरसात में स्कूलों को कुछ दिन बंद करने के लिए जिला उपनिदेशकों को अधिकृत कर दिया है। हांलाकि जिला उपनिदेशकों को स्कूल बंद करने से पहले जिला प्रशासन को भी सूचना देनी होगी। शिक्षा विभाग ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि अगर किसी जिला या क्षेत्र में बरसात का कहर ज्यादा है। छात्रों को स्कूल आने व जाने में दिक्कते हो रही है, तो इस स्थिति में स्कूलों को बंद किया जा सकता है।
उच्च शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि नेचुरल क्लेमिटी की वजह छात्रों के साथ कोई खतरा मोल नहीं लिया जा सकता।