एजेंसी। मुंबई
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने यहां सोमवार को भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की परिसंपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) की धाराओं के तहत यह आदेश दिया है।
एफईओए के प्रभाव में आने के दो साल बाद यह देशभर में पहला ऐसा मामला है, जब इस कानून के तहत किसी की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश वीसी बारडे ने प्रवर्तन निदेशालय को मोदी की उन परिसंपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं, जो पीएनबी के पास गिरवी नहीं हैं। अदालत ने कहा कि निदेशालय को एक माह के भीतर एफईओए की धाराओं के तहत इन परिसंपत्तियों को जब्त कर लेना चाहिए।