एजेंसी।नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर फिलहाल न्यायालय कक्षों में सबकी उपस्थिति में मुकदमों की सुनवाई की संभावना से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के सात न्यायाधीशाों की समिति शीर्ष अदालत में सबकी उपस्थिति में मुकदमों की सुनवाई फिर शुरू करने के पहलू पर चार सप्ताह बाद विचार करेगी।
प्रधान न्यायाधीश ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक अधिवक्ता ने विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति-जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से संबंधित याचिकाओं पर विचार के लिए न्यायालय कक्ष में सुनवाई शुरू करने का अनुरोध किया। शीर्ष अदालत कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए देश में लॉकडाउन लागू होने से पहले से ही 25 मार्च से वीडियो कॉन्फं्रेस के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रही है।