राजीव भनोट।ऊना
अनलॉक वन में होटल के साथ-साथ जिला ऊना के रेस्त्रां को भी खुलने की अनुमति मिल गई है। लेकिन कोविड-19 से निपटने के लिए रेस्त्रां खुलने से पहले कुछ बातों को सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने कहा कि रेस्त्रां में खाना खाने के लिए अतिथियों को सहज व सुरक्षित महसूस कराने के लिए वेटर मास्क और दस्ताने पहन कर ही खाना परोसें। ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी के नियम का पालन करने के लिए टेबल की बीच आवश्यक दूरी सुनिश्चित करें। केवल एक ही परिवार के सदस्य ग्रुप में मेज शेयर कर सकते हैं। अतिथि अपना मास्क, दस्ताने अपने साथ लेकर जाएं। स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए रेस्त्रां में दिन में दो बार फर्श को सोडियम हाईपाक्लोराइट सोल्यूशन से साफ करें। रेस्त्रा में अतिथियों के लिए बोतल बंद पानी ही उपलब्ध करवाई जाएं। केवल पकाया हुआ खाना ही अतिथियों को परोसा जाए, ठंडे भोजन को प्रयोग में न लाएं। सभी अतिथियों की थर्मल जांच अनिवार्य है। रेस्त्रां के रसोई घर में किसी भी अतिथि को प्रवेश करने की अनुमति न दें। रेस्त्रां के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 के प्रति जागरूकता वाले पोस्टर लगाए जाएं, जिनमें 6 फीट सामाजिक दूरी, मास्क और सफाई के बारे में दर्शाया गया हो।
इसके अतिरिक्त बार भी खुल सकते हैं, जिसके लिए काउंटरों, स्टूलों व सभी तरह के उपकरणों जैसे शेकर, ब्लैंडर मिक्सर की अच्छी तरह से सफाई सुनिश्चित करनी होगी।